31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख है, और अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया है, तो निश्चित रूप से आप अपने रिफंड का स्टेटस जानने के लिए उत्सुक होंगे। अब आप कुछ सरल स्टेप्स में ऑनलाइन ही अपने ITR Refund Status का पता कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे!
ऑनलाइन ITR Refund Status चेक करने के दो आसान तरीके
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए:
- सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- अपने PAN नंबर, पासवर्ड और Captcha कोड भरकर लॉग-इन करें।
- लॉग-इन करने के बाद ‘My Account’ पर जाएं और “Refund/Demand Status” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां आपको रिफंड स्टेटस के साथ-साथ फाइलिंग से जुड़ी सभी जानकारियां मिलेंगी।
- NSDL TIN वेबसाइट के जरिए:
- NSDL TIN वेबसाइट पर जाएं।
- अपना PAN नंबर और एसेसमेंट ईयर भरें।
- ‘Proceed’ पर क्लिक करें और अपने रिफंड का स्टेटस देखें।
जरूरी दस्तावेज़: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, टैक्स इंफोर्मेशन स्टेटमेंट (TIS), एनुअल इंफोर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), बैंक डिटेल्स और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है।
इस साल के एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए चार करोड़ से अधिक ITR जमा किए जा चुके हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं, तो इन सरल तरीकों से आप अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
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